Report By : ICN Network
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कनाडा सरकार के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व भारतीय मूल के नौकरशाह संजय मदान के भारतीय बैंक खातों से ₹65.9 करोड़ की वसूली की अनुमति दे दी है। यह निर्णय कनाडा सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर आया है जिसमें संजय मदान पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया था।
संजय मदान, जो कभी कनाडा के शिक्षा मंत्रालय में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे, पर आरोप है कि उन्होंने Support for Families Program (SFFP) के तहत बड़ी रकम को फर्जीवाड़े और हेरफेर के जरिए अपने नियंत्रण वाले खातों में ट्रांसफर किया।
कनाडा सरकार का दावा है कि मदान ने लगभग ₹290 करोड़ का वित्तीय घोटाला किया और इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा भारत के बैंक खातों में जमा कर लिया। उनके वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि IndusInd Bank में ₹38 करोड़ और RBL Bank में ₹29 करोड़ जमा हैं।
कनाडाई प्रशासन के मुताबिक, मदान ने न केवल वित्तीय धोखाधड़ी की, बल्कि आईटी सलाहकारों की नियुक्ति प्रक्रिया में भी हेराफेरी की। उन्होंने कथित रूप से किकबैक योजनाओं के ज़रिए विक्रेताओं से अवैध कमीशन लिया और इसके लिए अन्य अधिकारियों से भी मिलीभगत की।