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दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के ‘मानहानि’ मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य से जवाब मांगा

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May 19, 2026 #source
Delhi HC seeks replies from Arvind Kejriwal, others in contempt case for ‘defaming’ judge

दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के ‘मानहानि’ मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य से न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित मानहानिकारक टिप्पणियों के मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत जवाब मांगा है। यह कार्रवाई शराब नीति मामले से संबंधित है।

न्यायाधीश नवीन चावला और रवींदर डुडेजा की खंडपीठ ने आरोपित पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया चार सप्ताह के अंदर दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने रजिस्ट्री को उस सभी अपमानजनक सामग्री की प्रतियां सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है, जिसने इस कार्यवाही को जन्म दिया।

14 मई को न्यायाधीश शर्मा ने केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आप नेता दुर्गेश पाठक के खिलाफ मानहानि और अपमान के आरोप में अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

न्यायाधीश ने पहले ही सीबीआई की शराब नीति मामले में उनके खिलाफ निकाले गए ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ संशोधन याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस मामले की सुनवाई करती रहूं, तो केजरीवाल और अन्य सोच सकते हैं कि मेरे मन में उनके प्रति कोई पक्षपात है, इसलिए इस मामले को किसी अन्य बेंच को सौंपना उचित होगा।

इसके बाद यह मामला एक अन्य खंडपीठ को सौंप दिया गया है।

यह कार्यवाही उस समय उत्पन्न हुई जब अप्रैल में केजरीवाल, सिसोदिया और पाठक ने सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान बैरिस्ट्रल कार्रवाई कर न्यायाधीश के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था।

इस घटनाक्रम ने न्याय प्रणाली के मानकों और दावेदारों के अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। अदालत की कार्यवाही की स्वच्छता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए इन मुद्दों का गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

यह मामला अभी भी न्यायालय के समक्ष लंबित है और आगे की कार्रवाई के लिए चार सप्ताह की अवधि के भीतर पक्षकारों से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)