Report By : ICN Network
यूपी में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए नई नीति के तहत शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदकों को विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह पूरी प्रक्रिया ई-लॉटरी सिस्टम के तहत संचालित की जा रही है। आइए, जानते हैं आवेदन करने की विस्तृत प्रक्रिया।
आबकारी विभाग: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2025-26 के लिए शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू
आबकारी विभाग ने यूपी में 2025-26 के लिए शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक विभागीय पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ई-लॉटरी सिस्टम के जरिए संचालित की जा रही है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग ने आवेदकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही पूरी की जानी चाहिए। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं। यदि आवेदन प्रक्रिया में किसी तरह की समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
आवेदन प्रक्रिया क्या है? जानिए पूरा तरीका
सबसे पहले आवेदकों को विभाग के ई-लॉटरी पोर्टल पर जाना होगा। वहां “पंजीकरण करें” विकल्प पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर (जिसकी चौथी डिजिट “P” होनी चाहिए) और कैप्चा दर्ज करना होगा। इसके बाद मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज कर पंजीकरण पूरा किया जा सकता है। पंजीकरण के बाद लॉगिन करके प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी होगा, जहां पहली बार लॉगिन करने पर पासवर्ड बदलना होगा। इसके बाद आवेदनकर्ता को अपनी फोटो अपलोड करनी होगी और फिर “सेव” और “नेक्स्ट” बटन दबाना होगा।
इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे, जिसमें बैंक डिटेल्स, कैंसिल्ड चेक (100 केबी से कम), आयकर रिटर्न, पैन कार्ड (100 केबी से कम) और हैसियत प्रमाण पत्र (200 केबी से कम) शामिल हैं। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद “कन्फर्म प्रोफाइल” बटन पर क्लिक करके प्रोफाइल को सुरक्षित किया जा सकता है।
दुकान चयन और आवेदन प्रक्रिया
होमपेज पर “लॉटरी शॉप्स” बटन पर क्लिक करने के बाद “व्यू शॉप” विकल्प के माध्यम से उपलब्ध दुकानों की सूची देखी जा सकती है। इच्छित दुकान का चयन कर आवेदन को कन्फर्म करना होगा। इसके बाद “अप्लीकेंट ऐफिडेविट” और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि कोई नामिनी जोड़ना हो, तो उसके संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। आवेदन सेव करने के बाद “अप्लाई फॉर न्यू शॉप” बटन दबाना होगा।
इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन जमा करने के बाद “पेमेंट” बटन पर क्लिक करके नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क अदा किया जा सकता है। भुगतान सफल होने के बाद “पेमेंट स्टेटस सक्सेस” दिखेगा और फिर “व्यू” बटन पर क्लिक करके Payment Confirmation Slip डाउनलोड की जा सकती है।
गलत जानकारी देने पर रद्द हो सकता है आवेदन
गोंडा जिले के जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आवेदकों को केवल आधिकारिक पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ का ही उपयोग करना चाहिए।
हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क
अगर आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो आबकारी विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर हैं – 7838522111, 9140095228, 8318976636, 7985020998, 9453090579, 8005660401, 9454466049, 7267941256, 9454466033।