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ग़ाज़ियाबाद: डिब्बे के साथ मिठाई तौली तो लगेगा जुर्माना

गाजियाबाद। डिब्बे के साथ मिठाई तौलने पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसे लेकर माप विधिक विज्ञान विभाग की ओर से दुकानदारों और ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए जगह-जगह पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को मिठाई में घटतौली के छह मामले पकड़े गए।

इस संबंध में वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह का कहना है कि ग्राहक दिवाली के इस सीजन में इस बात का ध्यान रखें कि वह जब भी मिठाई का वजन कराएं तो उसमें डिब्बे का वजन शामिल न हो। अगर कोई दुकानदार ऐसा करता है तो उसकी शिकायत करें। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अगर दुकानदार डिब्बे का वजन करता है तो उसे मिठाई के डिब्बे पर उसके वजन और उसके दाम का उल्लेख अलग से करना अनिवार्य है।

मिठाई में घटतौली के छह मामले पकड़े
दिवाली पर शुक्रवार को निरीक्षक ज्योति सती ने निरीक्षण में पांच दुकानों पर मिठाई पर 100 से 150 ग्राम की घटतौली पकड़ी। उन्होंने वसंत रोड मुरैना गजक भंडार व गोपाल स्वीट्स, लाल क्वार्टर में ज्ञान हलवाई, अन्नपूर्णा स्वीट्स सहित पटेल नगर में बालाजी मिष्ठान भंडार पर छापेमारी कर उन्हें नोटिस जारी किया। इसके साथ वरिष्ठ निरीक्षक हषवर्धन सिंह ने विजयनगर स्थित कृष्णा स्वीट्स कार्नर पर मिठाई पर 120 ग्राम कम मिठाई पाकर नोटिस जारी किया। ऐसे मामलों में 5 से 10 हजार रुपये तक का प्रावधान है।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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