Report By : ICN Network
गाजियाबाद: तांत्रिक उम्र और उसकी पत्नी पर महिला से 9 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। इस मामले में सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग की अदालत ने मंगलवार को आरोपी पत्नी कमरजहां की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा के अनुसार, पीड़िता सन्नो ने 21 जून 2025 को नंदग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, वह स्वास्थ्य और व्यवसायिक समस्याओं से परेशान थी, तभी उसकी मुलाकात पड़ोसी जावेद उर्फ साबिर से हुई। जावेद ने उसकी पहचान तांत्रिक उम्र उर्फ मुम्तियाज से कराई, जिसने तंत्र क्रियाओं के ज़रिए समस्याओं को दूर करने और पैसे तीन गुना करने का झांसा दिया।
तांत्रिक और उसकी पत्नी ने चार बक्से मंगवाकर दावा किया कि चार महीने बाद ये बक्से नोटों से भर जाएंगे। इसी झांसे में आकर सन्नो ने अलग-अलग किस्तों में तांत्रिक को करीब 9 लाख रुपये दे दिए। उम्र की पत्नी कमरजहां ने भी सन्नो की बेटी की शादी धूमधाम से कराने का वादा कर और पैसे ऐंठे।
जब कोई लाभ नहीं मिला और महिला ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले को झूठा बताकर कमरजहां ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।