दिल्ली : पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है. इससे पहले भी 2 बार आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को 2 बार बढ़ाया जा चुका है. सबसे पहले पिछले 31 मार्च 2022 आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तिथि तय की गई थी. पहली बार इसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया. इसके बाद फिर डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया.
पहली बार जब अंतिम तिथि बढ़ाई गई थी तो जुर्माना 500 रुपये लगाया था. अगली बार इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया. इस बार अभी तक यह सामने नहीं आया है कि अब पैन से आधार को लिंक करने के लिए कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. सरकार के आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2017 से पहले जो भी पैन कार्ड बने हैं उन्हें इनकम टैक्स कानून की धारा 139AA के तहत आधार से जोड़ा जाना है. पिछले साल जुलाई में सरकार ने संसद में बताया था कि 46,70,66,691 लोगों ने पैन से आधार को लिंक करा लिया है. हालांकि, देश में कुल 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी हो चुका है .
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