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ग्रेटर नोएडा में 37 आवासीय सोसाइटियों को एसटीपी नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी

Report By : ICN Network

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) नियमों के उल्लंघन के चलते 37 आवासीय सोसाइटियों को नोटिस जारी किया है। इन सोसाइटियों में या तो एसटीपी मानकों के अनुरूप नहीं हैं या वे पूरी तरह से बंद पाए गए हैं। प्राधिकरण ने इन सोसाइटियों को एक सप्ताह के भीतर संतोषजनक जवाब देने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

GNIDA के सीईओ एनजी रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि जल को स्वच्छ रखना सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे प्रदूषित करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिन सोसाइटियों में एसटीपी नहीं बने हैं, उन्हें तत्काल चालू कर नियमित रूप से संचालित किया जाए, और जिन सोसाइटियों में एसटीपी बन गए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें तुरंत चालू किया जाना चाहिए। अन्यथा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण और निवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सोसाइटियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने एसटीपी को मानकों के अनुसार संचालित करें और जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)