Report By : ICN Network
होली के त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने 14 मार्च 2025 को पूरे जिले में शराब, बीयर और भांग की सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। इस प्रतिबंध के तहत देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानें, प्रीमियम रिटेल वेंड, मॉडल शॉप, बार, सैन्य और अर्धसैनिक कैंटीन सहित सभी लाइसेंसी शराब बिक्री केंद्र बंद रहेंगे।
प्रशासन ने यह कदम होली के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने साफ किया है कि शराब बिक्री पर इस प्रतिबंध के बदले दुकानदारों को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
अवैध शराब बिक्री को रोकने के लिए आबकारी विभाग और पुलिस टीम लगातार गश्त करेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
14 मार्च को पूरे जिले में कोई भी शराब की दुकान खुली नहीं मिलेगी, इसलिए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस सतर्क रहेगी।