मुंबई में अवैध निर्माण पर रोक, बिना अनुमति वाले होटल को बंद करने के निर्देश
मुंबई: राज्य के शहरी विकास मंत्री माधुरी मिसल ने बुधवार, 8 जुलाई को राज्य विधान सभा को बताया कि ब्रिहन्मुंबई नगरपालिक निगम (बीएमसी) के एफ/साउथ वार्ड में अवैध निर्माण से संबंधित एक मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं।
मंत्री के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उक्त भूखंड पर एक बिना अनुमति वाला होटल संचालित हो रहा है और संपत्ति पर नगर निगम का अप्राप्त संपत्ति कर बकाया भी है।
यह जानकारी उन्होंने विधायक अजय चौधरी द्वारा लगाए गए कॉलिंग अटेंशन मोशन के जवाब में दी, जिसमें विधायक राम कदम भी मौजूद थे। मिसल ने कहा कि राज्य सरकार बीएमसी को निर्देश देगी कि वे तत्काल निर्माण कार्य को रोके और बिना अनुमति वाले होटल को बंद कराने की कार्रवाई शुरू करें।
उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि मामले की संपूर्ण और गहन जांच की जाएगी।
मिसल ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, जहां भी आवश्यक होगा, आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।