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IRDAI का आदेश, रेल हादसे के पीड़ितों का बीमा क्लेम जल्द करें सेटल…

Odisha : ओडिशा के बालासोर ट्रेन दुर्घटना के पीड़ित लोगों के क्लेम को जल्द से जल्द सेटलमेंट करने के लाइफ और जनरल बीमा कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं. बीमा सेक्टर के रेग्यूलेटर इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने ये आदेश जारी किए हैं. इस रेल दुर्घटना में 275 लोगों की जानें गई हैं तो 1000 के करीब लोग घायल हुए हैं । रेल हादसे में पीड़ितों के क्लेम को जल्द सैटल करने के लिए IRDAI (रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं।

35 पैसे में मिलता है 10 लाख तक का Insurance
IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा ने सभी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल बीमा कंपनियों को को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे रेल हादसे में पीड़ितों के बीमा से जुड़े क्लेम का सेटलमेंट जल्द से जल्द करें। बता दें कि IRCTC से टिकट बुकिंग करने पर दो नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस कवर देती हैं। इस इंश्योरेंस के लिए प्रति पैसेंजर 35 पैसे लिए जाते हैं। इसमें विकलांग होने या मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। वहीं आशिंक तौर पर विकलांग होने पर 7.50 लाख रुपए दिए जाते हैं।

IRDAI ने कहा कि जीवन और सामान्य बीमा कंपनियों और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को एक वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में एक समर्पित हेल्पलाइन जारी करने के लिए कहा गया है जो प्रभावित लोगों के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

IRDAI ने दावा दायर करने की आसान प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा ताकि जनता अपने नजदिकी शाखाओं या ऑनलाइन दावों को आसानी से दर्ज कर सके।

By ICN Network

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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