अधिवक्ता ने बताया कि मृतक का आरोपियों के साथ पैसों के लेनदेन का विवाद था। इसी मामले में घटना से तीन-चार दिन पहले आरोपियों के साथ झगड़ा भी हुआ था। धर्मवीर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। शव भी दोषी धर्मवीर के खेत में मिला था। इन मजबूत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने धर्मवीर सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है। जबकि अशोक को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। कोर्ट ने धर्मवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो अलग-अलग धाराओं में कुल 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
ग्रेटर नोएडा: हत्या के जुर्म में दोषी को अजीवन कारावास
अधिवक्ता ने बताया कि मृतक का आरोपियों के साथ पैसों के लेनदेन का विवाद था। इसी मामले में घटना से तीन-चार दिन पहले आरोपियों के साथ झगड़ा भी हुआ था। धर्मवीर की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया। शव भी दोषी धर्मवीर के खेत में मिला था। इन मजबूत साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने धर्मवीर सिंह को हत्या का दोषी करार दिया है। जबकि अशोक को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। कोर्ट ने धर्मवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो अलग-अलग धाराओं में कुल 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

