1 April 2025 से कई राज्यों में होंगे बदलाव, शराब बिक्री पर प्रतिबंध
1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के साथ विभिन्न राज्यों में कई नए नियम लागू होंगे। इसके तहत शराब नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक राज्य देश में पहली बार ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ की शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही, कुल 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों समेत कई अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री रोक दी जाएगी।
रविवार को जारी की गई नई शराब नीति के तहत, मध्य प्रदेश में अब ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ खोले जाएंगे। इन बारों में केवल बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक’ जैसी ड्रिंक्स ही परोसी जाएंगी, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत वी/वी (वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम) से कम होगी। इन बारों में शराब का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल 460 से 470 बार हैं, और नए नियमों के तहत इन बारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है।
1 अप्रैल से 19 शहरों में शराब बिक्री पर रोक
नई नीति के अनुसार, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। इससे 47 शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। इस फैसले में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर जैसे प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को इस निर्णय की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है।
रीन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत वृद्धि
जहां शराब बिक्री पर रोक लगेगी, वहां दूसरे शहरों से शराब लाकर सेवन करने पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि, इन स्थानों पर शराब ले जाने और पीने पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 में किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के रिन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
19 शहरों में शराब की सभी दुकानें होंगी बंद, 1 अप्रैल से लागू होगी नई नीति
1 April 2025 से कई राज्यों में होंगे बदलाव, शराब बिक्री पर प्रतिबंध
1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष के साथ विभिन्न राज्यों में कई नए नियम लागू होंगे। इसके तहत शराब नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। इन बदलावों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक राज्य देश में पहली बार ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ की शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही, कुल 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इनमें धार्मिक महत्व वाले 17 शहरों समेत कई अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री रोक दी जाएगी।
रविवार को जारी की गई नई शराब नीति के तहत, मध्य प्रदेश में अब ‘लो अल्कोहलिक बेवरेज बार’ खोले जाएंगे। इन बारों में केवल बीयर, वाइन और ‘रेडी-टू-ड्रिंक’ जैसी ड्रिंक्स ही परोसी जाएंगी, जिनमें अल्कोहल की मात्रा 10 प्रतिशत वी/वी (वॉल्यूम ऑन वॉल्यूम) से कम होगी। इन बारों में शराब का सेवन पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल 460 से 470 बार हैं, और नए नियमों के तहत इन बारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है।
1 अप्रैल से 19 शहरों में शराब बिक्री पर रोक
नई नीति के अनुसार, 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश के 19 स्थानों पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। इससे 47 शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। इस फैसले में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक और सलकनपुर जैसे प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 23 जनवरी को इस निर्णय की घोषणा की थी, जिसके तहत राज्य सरकार को लगभग 450 करोड़ रुपये का नुकसान होने की संभावना है।
रीन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत वृद्धि
जहां शराब बिक्री पर रोक लगेगी, वहां दूसरे शहरों से शराब लाकर सेवन करने पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि, इन स्थानों पर शराब ले जाने और पीने पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए कानून की आवश्यकता हो सकती है, जैसा कि बिहार मद्य निषेध अधिनियम 2016 में किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के रिन्यूअल फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

