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महाराष्ट्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) के लिए डेडलाइन बढ़ी, अब 15 अगस्त तक लगवाना अनिवार्य — नहीं तो लगेगा जुर्माना

Report By : ICN Network

महाराष्ट्र में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की आखिरी तारीख को अब बढ़ा दिया गया है। अब वाहन मालिकों को 15 अगस्त 2025 तक का समय दिया गया है ताकि वे अपने पुराने दोपहिया या चारपहिया वाहनों पर HSRP लगवा सकें। इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून तय की गई थी, लेकिन भारी संख्या में लोगों की मांग और लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है।

राज्य परिवहन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जो वाहन मालिक इस समयसीमा के भीतर HSRP नहीं लगवाएंगे, उन पर यातायात नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिलहाल पुराने वाहनों के लिए HSRP लगवाना अनिवार्य किया गया है, ताकि ट्रैफिक सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके।

राज्य में इस योजना को लेकर लोगों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल्स पर स्लॉट जल्दी भर जाने और सप्लाई में देरी के कारण कई वाहन मालिकों को HSRP लगवाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स में लेजर कोड, क्रोमियम होलोग्राम और स्थायी पिन की सुविधा होती है, जिससे गाड़ी की पहचान करना आसान हो जाता है। ये प्लेट्स चोरी रोकने में भी मददगार साबित होती हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि राज्य के सभी वाहनों पर एक जैसे स्टैंडर्ड नंबर प्लेट्स हों, जिससे सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों बेहतर हो सकें।

इसलिए जिन वाहन मालिकों ने अब तक HSRP नहीं लगवाया है, उनके पास अब 15 अगस्त तक का समय है। इसके बाद बिना HSRP वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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