पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के परिवर्तन कार्यक्रम को दिल्ली में लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुराने ट्रक, बस और मालवाहक वाहन स्क्रैप कर नए बीएस-4 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले मालिकों को 10 वर्षों तक मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट सहित कई वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों की जगह स्वच्छ तकनीक वाले वाहन लाना है। इससे वायु प्रदूषण कम होगा और व्यावसायिक परिवहन बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण होगा। योजना के तहत बीएस-4 या उससे नीचे के हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी) को स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक एलजीवी खरीदने पर 10 वर्षों के लिए 100 प्रतिशत मोटर वाहन कर और 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क माफ होगा। इसके अलावा 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, वाहन निर्माता की ओर से 8 प्रतिशत तक की छूट तथा ईंधन वाउचर अथवा उसके बराबर एकमुश्त लाभ भी मिलेगा। यदि वाहन मालिक नया वाहन खरीदने के बजाय पुराना इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मोटर वाहन कर में छूट, 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी और ईंधन वाउचर का लाभ मिलेगा।

