ग्रेटर कैलाश एनक्लेव-2 में बच्चों के पार्क और हरित क्षेत्र में कथित रूप से चल रहे अवैध कूड़ा ढलाव घर के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव व विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने याचिकाकर्ता दीपक टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि ई-26, ई-37, डी-55 और ई-53 के पास स्थित पार्क के एक हिस्से पर कब्जा कर अवैध कूड़ा ढलाव घर चलाया जा रहा है, जिससे गंदगी, दुर्गंध व स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि एमसीडी का पुराना अधिकृत ढलाव घर बंद है, लेकिन उसकी जगह नया अवैध ढलाव घर चल रहा है। याचिका में 2011 की भागीदारी योजना बैठक का भी हवाला दिया गया, जिसमें इस ढलाव घर को बंद करने का निर्णय लिया गया था।एमसीडी के वकील ने नोटिस स्वीकार कर जवाब के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, जिसे अधिकरण ने मंजूर कर लिया। अगली सुनवाई दो सितंबर को होगी

