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MH-मुंबई की जानी मानी हस्ती मनीष गाँधी पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज,पोलैंड की विदेशी महिला ने अंबोली पुलिस स्टेशन पर कराई FIR

महाराष्ट्र-पोलैंड की महिला ने मनीष गांधी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाए थे मनीष गांधी को हाई कोर्ट से इंटरीम बेल मिली हुई है आज फिर हाई कोर्ट में एंटीसेपेट्री बेल के लिए सुनवाई होनी थी पर मनीष गांधी को राहत नहीं मिली बल्की सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी दे दी गई है।पोलैंड की एक महिला ने मुंबई के नामी गिरामी व्यक्ति पर शारीरिक शोषण का मामला मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया था ।मुंबई के अंधेरी पश्चिम में अंबोली पुलिस ने मनीष गांधी पर भारत दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की संबंधित धाराओं के तहत बलात्कार, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक, एक महिला की गरिमा का अपमान और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया था ।

जिसे बचाव में लिए आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है ।पोलैंड की एक महिला ने मुंबई के नामी गिरामी व्यक्ति पर शारीरिक शोषण का एक मामला दर्ज करवाया था यह नामी गिरामी व्यक्ति जो ABEC और शेरू क्लासिक एमेचर ओलंपिया नाम के कंपनी चलाते है जिनका नाम है मनीष गांधी आप को बता दे के जैसे ही यह मुकदमा दर्ज हुआ तब मनीष गांधी ने अपने बचाव में अदालत के सरन में पहुंचे वह एंटीसेपेट्री बेल के लिए सेशन कोर्ट दिंडोशी में गुहार लगाई लेकिन 18 मार्च 2023 को बेल रिजेक्ट कर दिया जिसके बाद मनीष गांधी हाई कोर्ट के सरन में पहुंचे जहा उन्हे इंटरीम बेल मिली पिछले आठ माह से इंटरिम बेल पर मनीष गांधी है ऐसे में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी मगर मनीष गांधी को कोई राहत नहीं मिली बल्की उन्हे मिली तारीख ।

आरोपी मनीष गांधी को 15 फरवरी की तारीख मिल गई है अगर अगले महीने बेल मिल जाती है तो उन्हें राहत मिलेगी और नही मिली तो हालात कुछ ऐसे बनेंगे की मनीष गांधी को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा या वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटायेंगे यह देखने वाली बात होगी लेकिन जिस तरह से मनीष गांधी पर विदेशी महिला ने शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए उसकी वजह से विदेश में भारत की साख पर बट्टा लगा है
जहा हमारे देश के प्रधानमंत्री यह कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वहा अगर नामी गिरामी लोग देश और विदेश की बेटियों का चिर हरण करने लग जाए तो जाहिर है इससे भारत की छवि धूमिल होगी , इसे ही कहते है ऊंची मकान और फीके पकवान

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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