Report By : ICN Network
मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 29 वर्षीय कामरान खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। खान, जो चुनाभट्टी का निवासी है, ने 2023 में पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर दावा किया था कि उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से पांच करोड़ रुपये मिले हैं ताकि वह इन नेताओं की हत्या कर सके।
अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि आरोपी की हरकतों से सरकार और प्रमुख नेताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ी। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि खान की वजह से पुलिस बल को सतर्क रहना पड़ा, और वह पहले भी इसी तरह के अपराधों में शामिल रहा है।
खान के वकील ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है, लेकिन अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया क्योंकि इसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। नवंबर 2023 में खान ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन कर धमकी दी थी कि अगर उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वह जेजे अस्पताल को बम से उड़ा देगा।
जांच में यह पुष्टि हुई कि कॉल खान के नाम पर पंजीकृत नंबर से की गई थी और उसने पहले भी इस तरह की धमकियां दी थीं। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 505(2) और 506(2) के तहत दोषी ठहराया और ₹1,000 का जुर्माना भी लगाया।