महाRERA का कड़ा रुख: 8,212 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नोटिस, पंजीकरण रद्द हो सकता है
महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (महाRERA) ने राज्य भर के 8,212 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अनिवार्य तिमाही प्रगति रिपोर्ट न देने पर नोटिस जारी किए हैं।
डेवलपर्स को हर तीन महीने में अपने प्रोजेक्ट की स्थिति, फ्लैट बुकिंग, प्राप्त धनराशि, खर्च और भवन योजना में हुए परिवर्तनों की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। लेकिन जनवरी से मार्च तक की अवधि में बड़ी संख्या में प्रोजेक्ट्स ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
इस गैर-अनुपालन को गंभीरता से लेते हुए महाRERA ने चेतावनी दी है कि अगर 60 दिनों के भीतर उचित जवाब नहीं मिला, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में प्रोजेक्ट पंजीकरण का निलंबन या रद्दीकरण तथा वित्तीय जुर्माने भी शामिल हो सकते हैं।
जिन प्रोजेक्ट्स को नोटिस दिया गया है, उनमें मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण पट्टी से सबसे अधिक संख्या है, उसके बाद पुणे और महाराष्ट्र के अन्य हिस्से शामिल हैं।
महाRERA के अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और गृह खरीददारों को संभावित धोखाधड़ी से बचाना है। उन्होंने दोहराया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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