7/11 मुंबई ट्रेन धमाकों में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 12 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को महाराष्ट्र एटीएस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, गुरुवार को होगी सुनवाई
Report By: ICN Network
नई दिल्ली: 7/11 मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों से जुड़े चर्चित मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में 12 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अब महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी है और गुरुवार को इसकी सुनवाई होगी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले में शीघ्र सुनवाई की अपील की। इसके जवाब में CJI ने कहा कि कोर्ट गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। इसी फैसले के खिलाफ ATS ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है।
यह मामला 11 जुलाई 2006 को मुंबई के उपनगरीय रेलवे नेटवर्क में हुए सिलसिलेवार सात बम धमाकों से जुड़ा है, जिनमें 189 लोगों की मौत हुई थी और करीब 827 लोग घायल हुए थे।
हाई कोर्ट के 671 पन्नों के विस्तृत फैसले में कहा गया कि किसी निर्दोष को सज़ा देना न्याय नहीं है और केवल केस को सुलझा हुआ दिखाने के लिए आरोप तय करना समाज को झूठी तसल्ली देता है। अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह का भ्रमित करने वाला समाधान जनता के भरोसे को कमजोर करता है, जबकि असली अपराधी अब भी खुलेआम घूमते रहते हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ 12 आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया