Report By : ICN Network
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक प्रस्तावित हाईवे प्रोजेक्ट के तहत 3000 से अधिक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पर्यावरणीय आकलन की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन्यजीवों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।
मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय निवासियों की आपत्तियों और विरोध प्रदर्शनों को भी ध्यान में रखा। स्थानीय लोग लंबे समय से इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह हाईवे परियोजना तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक इसका पर्यावरणीय प्रभाव स्पष्ट रूप से आकलित नहीं किया जाता। कोर्ट ने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।