Supreme Court का नया आदेश
Supreme Court ने आवारा कुत्तों से संबंधित अपने पूर्व आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नया निर्देश जारी किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अब आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के बजाय उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा, और इसके बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इस फैसले ने देशभर में आवारा कुत्तों को लेकर चल रही चर्चाओं को नई दिशा दी है। नोएडा जैसे शहरी क्षेत्रों के डॉग लवर्स और सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है।
पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को सुरक्षित स्थानों पर रखने का निर्देश दिया था, जिसका डॉग लवर्स और सामाजिक संगठनों ने तीव्र विरोध किया। उनका कहना था कि कुत्तों को जबरन शेल्टर होम में रखना पशु-क्रूरता है और यह पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी हानिकारक है। विरोध प्रदर्शनों और आंदोलनों के बाद अदालत ने इस मामले पर पुनर्विचार किया और नया आदेश जारी किया।
नोएडा के डॉग लवर्स ने इस फैसले को इंसानों और जानवरों के बीच सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने वाला बताया है। एक स्थानीय डॉग लवर ने कहा, “यह आदेश कुत्तों को उनकी जगह से हटाने के बजाय उनकी सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है।” सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अवनीत सिंह ने भी इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और पशु-अधिकारों के अनुरूप बताया।
यह आदेश पूरे देश में लागू होगा, और स्थानीय प्रशासनों को नसबंदी व टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब यह देखना बाकी है कि इस निर्णय से आवारा कुत्तों की समस्या पर कितना नियंत्रण पाया जा सकेगा और इंसानों व कुत्तों के बीच टकराव को कितना कम किया जा सकेगा।