Report By : ICN Network
नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-143B स्थित सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ₹276.60 करोड़ की बकाया राशि के लिए कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने बिल्डर के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (RC) जारी किया है और अब उसे पुनर्वास पैकेज का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर को जिन भूखंडों के मानचित्रों के पुनः वैधीकरण का प्रस्ताव था, वह भी रद्द कर दिया जाएगा।
यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की समर्पित टीम द्वारा की गई है, जो लंबे समय से बकाया राशि की वसूली के लिए काम कर रही थी। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम ने बताया कि सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर को 2011 में ग्रुप हाउसिंग भूखंड संख्या GH-1A-1, सेक्टर-143B आवंटित किया गया था। हालांकि, बिल्डर ने समय-समय पर नोटिस दिए जाने के बावजूद ₹276.60 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया।
सिक्का इंफ्रास्ट्रक्चर को भूखंड की रजिस्ट्री 2011 में कराई गई थी और उसे कब्जा भी दे दिया गया था। इसके बावजूद, इस कंपनी ने लंबित भुगतान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके परिणामस्वरूप नोएडा प्राधिकरण ने यह सख्त निर्णय लिया है। अब, जिलाधिकारी को पत्र भेजकर रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
यह कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण के प्रशासन द्वारा परियोजनाओं के समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने और बकाया राशि की वसूली के लिए की गई सख्त नीतियों का हिस्सा है। यह कदम न केवल इस मामले में, बल्कि अन्य बिल्डरों के खिलाफ भी ऐसे कदम उठाने के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है।