Report By : ICN Network
नोएडा प्राधिकरण ने सात हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिन्होंने सीवेज उपचार में लापरवाही बरती। इन सोसाइटियों पर आरोप है कि वे बिना सीवेज ट्रीटमेंट किए गंदे पानी को सीधे नालों में छोड़ रही थीं, जिससे जल स्रोतों का प्रदूषण हो रहा था। इसके तहत प्राधिकरण ने इन सोसाइटियों पर ₹1.17 करोड़ का जुर्माना लगाया है और एफआईआर भी दर्ज कराई है।
यह कार्रवाई नोएडा की पर्यावरण संरक्षण नीति के तहत की गई है, जिसमें सभी हाउसिंग सोसाइटियों को अपने परिसर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करने और उनका सही संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बिना उपचारित सीवेज जल को नालों में छोड़ना पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
प्राधिकरण ने सभी हाउसिंग सोसाइटियों को चेतावनी दी है कि वे शीघ्र ही अपने परिसर में STP स्थापित करें और केवल उपचारित जल को नालों में छोड़ने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दिया जा सके।