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नोएडा में लागू हुआ सेक्शन 163, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम

Report By : ICN Network

नोएडा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सेक्शन 163 को लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत शहर में कई प्रकार की पाबंदियां और प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस नियम के अनुसार, बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक रूप से हंगामा करना, शोर-शराबा करना, या भीड़ इकट्ठा करना पूरी तरह से मना है। यदि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन या सभा करनी हो, तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।

इसके अलावा, सेक्शन 163 के अंतर्गत रात के समय सार्वजनिक जगहों पर अनावश्यक घूमने-फिरने पर भी रोक लगाई गई है। इस नियम का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। पुलिस को भी इस सेक्शन के लागू होने के बाद अतिरिक्त अधिकार मिल गए हैं, जिससे वे संदिग्धों को रोकने और आवश्यक कदम उठाने में सक्षम हो गए हैं।

नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का सम्मान करें और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें। इस कदम के जरिए नोएडा को सुरक्षित और व्यवस्थित शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सख्त आदेश से अपराध पर काबू पाने और सामाजिक शांति कायम रखने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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