फैक्टरियों की चिमनी से निकलने वाले धुएं का मानक पार्टिकुलेट मैटर 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। ओसीईएमएस लगाने के बाद सीपीसीबी के सर्वर से जुड़ जाएगा। मानकों से अधिक जहरीली गैस या धुआं चिमनी से निकलता है तो लगातार तीसरी बार उल्लंघन के बाद सीपीसीबी की ओर यूपीपीसीबी को नोटिफिकेशन जाएगा। साथ ही गाजियाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जाएंगे। टीम मौके पर पहुंचकर नोटिस देगी और ओसीईएमएस के डाटा के आधार पर जांच कर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेगी। इस तरह सतत निगरानी हो सकेगी और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। 138 में इस्तेमाल हो रहा स्वच्छ इंधन
क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी अंकित सिंह के मुताबिक, जिले में 138 औद्योगिक इकाइयों द्वारा पीएनजी और सीएनजी को स्वच्छ ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 औद्योगिक इकाइयों को प्रतिबंधित फ्यूल इस्तेमाल करने पर शो कॉस नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम लगातार औद्योगिक क्षेत्र में जाकर निरीक्षण कर रही है और मानकों के अनुरूप ईंधन का इस्तेमाल न होने पर कार्रवाई की जा रही है।

