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यूपी: महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री पर अब एक लाख रुपये तक की छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री पर बड़ी राहत दी है। अब एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट मिलेगी। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर मिलती थी। इस फैसले से महिलाओं को संपत्ति में भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक सम्मान मिलेगा साथ ही उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ेगी।

अब महिलाओं के नाम एक करोड़ रुपये संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर एक लाख रुपये बचाए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने एक करोड़ रुपये की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट दे दी है। इस संबंध में मंगलवार को प्रमुख सचिव स्टांप एवं पंजीयन अमित गुप्ता की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। पिछले 19 वर्षों से अधिकतम 10 लाख रुपये की संपत्ति पर ही महिलाओं को एक प्रतिशत की छूट दी जा रही थी जिससे अधिकतम 10 हजार रुपये ही बच रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 22 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की छूट देने का निर्णय़ किया गया था। 23 फरवरी 2006 को तत्कालीन सपा सरकार में महिलाओं के नाम 10 लाख रुपये तक की सपंत्ति की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की व्यवस्था लागू की गई थी।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )