उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप खोलना अब आसान हो गया है। योगी सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। पहले 10 विभागों से एनओसी लेनी होती थी, लेकिन अब केवल 4 विभागों से ही एनओसी की आवश्यकता होगी। इस निर्णय से राज्य में पेट्रोल पंपों की स्थापना में तेजी आएगी।
उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ावा देने और निवेशकों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पंप खोलने की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए कई विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सरकार ने चार विभागों से एनओसी लेने की बाध्यता खत्म कर दी है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रिक और बायोफ्यूल पर चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल पेट्रोल-डीजल की मांग बनी हुई है। ऐसे में पेट्रोल पंप कारोबार को आसान बनाना जरूरी था।
नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप खोलने के लिए सिर्फ 4 विभागों से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। ये विभाग हैं:
राजस्व विभाग
बिजली विभाग
लोक निर्माण विभाग (PWD)
विकास प्राधिकरण / आवास विकास परिषद / औद्योगिक विकास प्राधिकरण
बाकी विभागों के लिए आवेदक का स्वघोषणा पत्र (Self Declaration) ही मान्य माना जाएगा