आबकारी विभाग का एक्शन आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि नाबालिगों को शराब परोसने पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. अगर किसी बार या पब में नियमों की अनदेखी पाई गई, तो सीधे एक्शन लिया जाएगा. बैठक के दौरान कुछ संचालकों ने परिवार के साथ आने वाले नाबालिगों के मामलों का हवाला देते हुए आयु सीमा लागू करने में दिक्कत बताई, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह कानूनन नियम है और इसे सख्ती से लागू करना ही होगा. इसके साथ ही सभी बार और पब को अपने एंट्री गेट के नोटिस बोर्ड पर लिखना होगा कि 21 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं परोसी जाएगी. वहीं, हाल ही में सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर विभाग ने दोहराया कि नई आबकारी नीति के अनुसार 1,000 रुपये से कम MRP वाली शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि बार संचालकों ने आश्वासन दिया कि वे निर्धारित नियमों का पालन करेंगे
नोएडा: 21 साल से कम उम्र वालों को बार-पब में नहीं मिलेगी शराब

आबकारी विभाग का एक्शन आबकारी विभाग ने साफ कर दिया है कि नाबालिगों को शराब परोसने पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी. अगर किसी बार या पब में नियमों की अनदेखी पाई गई, तो सीधे एक्शन लिया जाएगा. बैठक के दौरान कुछ संचालकों ने परिवार के साथ आने वाले नाबालिगों के मामलों का हवाला देते हुए आयु सीमा लागू करने में दिक्कत बताई, लेकिन जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि यह कानूनन नियम है और इसे सख्ती से लागू करना ही होगा. इसके साथ ही सभी बार और पब को अपने एंट्री गेट के नोटिस बोर्ड पर लिखना होगा कि 21 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं परोसी जाएगी. वहीं, हाल ही में सस्ती शराब परोसने की शिकायतों पर विभाग ने दोहराया कि नई आबकारी नीति के अनुसार 1,000 रुपये से कम MRP वाली शराब की बिक्री प्रतिबंधित है. अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि बार संचालकों ने आश्वासन दिया कि वे निर्धारित नियमों का पालन करेंगे