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गुरुग्राम: रास्ते पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका खारिज

जिला अदालत ने साउथ सिटी-1 स्थित केआर मंगलम स्कूल द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सिविल जज शिवानी राणा (जूनियर डिविजन) की अदालत ने नगर निगम गुरुग्राम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

स्कूल प्रबंधन ने तर्क दिया था कि छात्रों की सुरक्षा के लिए उन्होंने इस रास्ते पर दीवार बनाई है क्योंकि इसका उपयोग आम जनता नहीं कर रही थी। उन्होंने इस जमीन को लीज पर देने या आवंटित करने की भी मांग की थी। इसके विपरीत, नगर निगम ने दलील दी कि स्कूल को 2015 में ही नोटिस दिया गया था और उनकी दलीलों को पहले ही खारिज किया जा चुका है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक रास्ते को स्कूल परिसर में मिलाना अवैध है। हालांकि, कोर्ट ने यह सुझाव दिया कि यदि भविष्य में निगम की कोई भूमि विनिमय नीति आती है, तो स्कूल के आवेदन पर नए सिरे से विचार किया जा सकता है। फिलहाल, निगम के पास अवैध निर्माण हटाने का रास्ता साफ है।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )