दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ 28 जुलाई को सुनवाई करेगी। याचिका में 2018 के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है जिसने एनजीटी के निर्देश को सही ठहराया था
दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ के 28 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करने की संभावना है।
याचिका में 29 अक्टूबर 2018 के कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के प्रारंभिक निर्देश को बरकरार रखा था। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता है जो वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार निजी वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर वाहन की फिटनेस प्रदान करे न कि केवल मियादी पूरी करने के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करे।