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ग्रेटर नोएडा: रामा बैंकेट हॉल के मालिक को उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग ने बेटी की शादी का कार्यक्रम रद्द होने के बाद बची हुई धनराशि वापस न करने पर रामा बैंकेट हॉल के मालिक को उपभोक्ता को भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने 30 दिन के अंदर ब्याज सहित राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने की।नोएडा सेक्टर-75 निवासी जय प्रकाश भाटी ने अपनी पुत्री की शादी के लिए 20 मार्च 2023 को अमरजीत सिंह का रामा बैंकेट हॉल की बुकिंग कराई थी। बुकिंग के समय पांच हजार रुपये ऑनलाइन जमा किए गए, जबकि 21 मार्च 2023 को 7.75 लाख रुपये नकद भुगतान किए गए। शेष राशि शादी के बाद देनी तय थी। पुत्री की शादी 22 जून 2023 को होनी थी, लेकिन परिस्थितिवश रिश्ता टूट जाने के कारण शादी निरस्त हो गई। इसकी सूचना एक माह पहले ही बैंकेट हॉल संचालक को दे दी गई थी। शिकायतकर्ता ने धनराशि वापस मांगी तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि भविष्य में किसी अन्य कार्यक्रम में राशि समायोजित कर दी जाएगी।इसी दौरान उनके पुत्र निशांत की शादी तय हुई, जिसका कार्यक्रम 19 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में करीब छह लाख रुपये समायोजित कर दिए गए। इसके बाद उनकी बेटी की शादी 25 नवंबर 2024 को तय हुई। इसके लिए दोबारा बैंकेट हॉल बुक कराने पहुंचे, लेकिन संचालक ने शेष 1.50 लाख रुपये समायोजित करने से इंकार कर दिया। कई बार संपर्क करने के बावजूद धनराशि वापस नहीं की गई। जय प्रकाश भाटी ने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अमरजीत सिंह ने आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते आयोग ने एक पक्षीय सुनवाई की।आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माना कि छह लाख रुपये पहले ही समायोजित किए जा चुके थे, जबकि शेष 1.50 लाख रुपये न तो लौटाए गए और न ही किसी अन्य कार्यक्रम में समायोजित किए गए। इसे सेवा में कमी मानते हुए आयोग ने रामा बैंकेट हॉल के मालिक अमरजीत सिंह को आदेश दिया कि वह 30 दिनों के भीतर छह प्रतिशत ब्याज सहित 1.50 लाख रुपये का भुगतान करें। इसके अलावा आयोग ने दो हजार रुपये वाद व्यय और दो हजार रुपये मानसिक संताप के लिए भी अदा करने के निर्देश दिए।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )