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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक सम्पन्न

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जनपद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक लाभ की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्यक्रम अधिकारी पूनम तिवारी ने की, जिसमें जनपद की सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं मुख्य सेविकाएं सम्मिलित हुईं। जिला कार्यक्रम अधिकारी बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रथम संतान एवं द्वितीय संतान लड़की होने पर लाभ दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए नियमों के तहत अब तीन किश्तों में मिलने वाले 5000 दो किश्तों में दिए जाएंगे, इसके अलावा योजना का लाभ पाने के लिए पिता के आधार की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, इससे अब उन महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा जो तलाक शुदा तथा सिंगल मदर है, इसके अंतर्गत पंजीकरण का प्रारूप प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर किया जाएगा यह राशि बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है l उन्होंने यह भी बताया कि पहली बार गर्भवती होने पर गर्भधारण से 570 दिन के अंदर लाभ के लिए पंजीकृत किया जा सकता है साथ ही पहली बार मां बनने वाली गर्भवती के लिए मिलने वाली धनराशि केवल दो किस्तों में देय होगी, जिसमें प्रथम किस्त ₹3000 एवं द्वितीय किश्त ₹2000 के रूप में लाभार्थी के पंजीकृत बैंक खाते में भेजी जाती है वहीं अब नई व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय संतान बालिका होने पर धनराशि 6000 रुपए एकमुश्त दी जाएगी, इसमें शिशु जन्म से 270 दिन के अंदर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है l उन्होंने यह भी बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए pmmvy.wcd.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है l अब इस योजना को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है, इसमें फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। पी एम एम वी वाई के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री पोर्टल पर सीधे लाभार्थी का ब्योरा भर सकेंगे। इस योजना के तहत प्रथम बच्चा / बच्ची तथा दूसरी संतान लड़की होने पर पात्रता के लिए अपलोड किए जाने वाले किसी एक प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है, जैसे कि वार्षिक आय 8 लाख से कम, मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, किसान सम्मान निधि कार्ड, या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत राशन कार्ड। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु वित्तीय एवं साक्षरता विशेषज्ञ अदिति करण के मोबाइल नंबर 8882228683 पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही सभी इच्छुक महिलाएं अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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