Report By : ICN Network
अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के आरोपी, शरीफुल इस्लाम शेहजाद मोहम्मद रोहिल्ला अमीन फकीर उर्फ विजय गोपाल दास, ने अपने वकील अजय गवली के माध्यम से मुंबई सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि शरीफुल इस्लाम निर्दोष हैं और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर झूठी है।
मामला वर्तमान में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंबित है, लेकिन सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। बांद्रा पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद, यह केस मुंबई सत्र न्यायालय में स्थानांतरित हो जाएगा; हालांकि, पुलिस ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है।
याचिका में उल्लेख किया गया है कि सभी आवश्यक सबूतों की बरामदगी और जांच पूरी हो चुकी है, केवल चार्जशीट दाखिल किया जाना बाकी है। आरोपी ने जांच में पूरा सहयोग किया है, इसलिए उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह मुकदमे से पहले ही सजा देने जैसा होगा। अभियोजन पक्ष का कहना है कि पुलिस के पास पहले से ही सभी महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड शामिल हैं, और आरोपी के सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोई आशंका नहीं है।
यह मामला अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले से संबंधित है, जिसमें आरोपी ने अब जमानत याचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताया है।