सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहम्मद काशिफ को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह पहले ही लगभग तीन साल हिरासत में बिता चुके हैं। मामले में यह आरोप शामिल है कि काशिफ ने गलत तरीके से राजनीतिक प्रभाव दिखाने और लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के साथ छेड़छाड़ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया।