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सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी के एओए चुनाव पर हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व अध्यक्ष की याचिका

Report By : ICN Network

सेक्टर 137 स्थित सुपरटेक इको सिटी सोसाइटी में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) के चुनाव के संबंध में पूर्व अध्यक्ष द्वारा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है।

गौरतलब है कि सोसाइटी में एओए के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और नई कार्यकारिणी का गठन भी हो गया है। कई वर्षों बाद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ये चुनाव कराए गए हैं।

इस सोसाइटी में एओए के गठन को लेकर बीते तीन वर्षों से विवाद चल रहा था। पहली बार सितंबर 2021 में एओए चुनाव कराए गए थे, जो कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुए थे।

इसके बाद एक साल तक चुनाव नहीं हो पाए, जिससे निवासियों में असंतोष बना रहा। पहले गठित एओए ने लगभग साढ़े तीन वर्षों तक पद पर बने रहने के बाद भी नए चुनाव नहीं कराए।

आख़िरकार फरवरी 2025 में डिप्टी रजिस्ट्रार ने नए चुनाव कराने का आदेश दिया। इस आदेश के खिलाफ पूर्व एओए अध्यक्ष ने मई महीने में हाईकोर्ट का रुख किया और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की।

हालांकि, डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि आदेश विधिसम्मत है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और इसके बाद जून 2025 में चुनाव की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो गई।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)