• Thu. Oct 1st, 2026

India Core News | Read Latest Trending News..

आपका इंडिया आपकी न्यूज़

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनाया अहम फैसला

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक वाहन रोकना चाहे वह व्यक्तिगत आपातस्थिति के कारण ही क्यों न हुआ हो उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है। दुर्घटना का मूल कारण कार चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाना है।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई कार चालक बिना किसी चेतावनी के राजमार्ग पर अचानक ब्रेक लगाता है, तो उसे सड़क दुर्घटना की स्थिति में लापरवाही माना जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मंगलवार को कहा कि किसी चालक द्वारा राजमार्ग के बीच में अचानक वाहन रोकना, चाहे वह व्यक्तिगत आपातस्थिति के कारण ही क्यों न हुआ हो, उचित नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है।

फैसला लिखने वाले जस्टिस धूलिया ने कहा, राजमार्ग पर वाहनों की तेज गति अपेक्षित है और यदि कोई चालक अपना वाहन रोकना चाहता है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वह सड़क पर पीछे चल रहे अन्य वाहनों को चेतावनी या संकेत दे।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )