4PM न्यूज़ यूट्यूब चैनल को कोर्ट ने बहाल किया, लेकिन 26 वीडियो अभी भी ब्लॉक रहेंगे
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अंतर्गत मार्च में ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल 4PM न्यूज़ को बहाल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 26 कथित “आपत्तिजनक” वीडियो ब्लॉक ही रहेंगे।
12 मार्च को केंद्र सरकार ने इस चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के मद्देनजर ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था।
न्यायमूर्ति पुरुशैन्द्र कुमार कौरव ने 5 मई को यह आदेश सुनाया, जो 4PM न्यूज़ और इसके संपादक संजय शर्मा द्वारा भारत में चैनल के ब्लॉक होने के खिलाफ दायर याचिका के निपटारे के दौरान दिया गया।
याचिका में यह तर्क दिया गया कि यूट्यूब के मालिक गूगल या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन्हें चैनल ब्लॉक करने का कोई औपचारिक आदेश या कारण नहीं बताए, जिससे वे अपनी स्थिति प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सके।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आदेश की अनुपस्थिति और ब्लॉकिंग के कारण न बताने से उन्हें अधिकारियों के समक्ष उचित प्रतिरक्षा का मौका नहीं मिला।
केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बताया कि इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी ने 24 मार्च को चैनल की सामग्री की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इसे सार्वजनिक रूप से सुलभ नहीं रखा जाना चाहिए, जैसा कि लाइव लॉ ने रिपोर्ट किया है।
केंद्र सरकार का कहना था कि इस सामग्री से “भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था” को हानि पहुंचती है।
अदालत में प्रस्तुत हलफनामे में सरकार ने आरोप लगाया कि प्लेटफॉर्म साजिश सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहा था जिसकी जांच आवश्यक है।
यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने की कानूनी जटिलताओं को दर्शाता है। कोर्ट के आदेश से चैनल के बहाल होने से पत्रकारिता और डिजिटल मंचों के उपयोग के अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।