फ्लैट के आवंटन के बाद निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण को छह फीसदी ब्याज समेत 30 दिनों में आवंटियों को धनराशि लौटानी होगी। पुणे निवासी ओमवीर सिंह को 880 वर्ग फुट का फ्लैट सेक्टर-22ए में आवंटित किया गया था।
उन्होंने 2014 में पंजीकरण धनराशि 2.80 लाख रुपये जमा कराई थी, लेकिन निर्धारित अवधि में प्राधिकरण ने फ्लैटों का निर्माण नहीं कराया। विकल्प-2 का चुनाव करते हुए उन्होंने 13 अक्तूबर, 2017 को ब्याज समेत धनराशि को समेत वापस करने की मांग की। इसके बाद भी प्राधिकरण ने धनराशि वापस नहीं की।

