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ग्रेटर नोएडा: छात्र को जारी हुआ नोटिस पुलिस ने सोशल मीडिया पर उठे विवाद के बाद वापस ले लिया

छात्र को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में छात्रों को सरकार के खिलाफ भड़काने और भ्रामक बातें फैलाने के आरोप में कार्यपालक मजिस्ट्रेट तृतीय ग्रेटर नोएडा कमिश्नरेट की अदालत ने एक छात्र को शांति भंग की आशंका में नोटिस जारी किया था। यह मामला ईकोटेक-1 में दर्ज वाद से जुड़ा है। जिसमें सरकार बनाम अक्षत त्रिपाठी पुत्र विनोद कुमार त्रिपाठी को विपक्षी बनाया गया था।पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अक्षत त्रिपाठी जो मूल रूप से थाना झूंसी जिला इलाहाबाद के शिव विहार हवेलिया का निवासी है। वह वर्तमान में गौतमबुद्धनगर स्थित विश्वविद्यालय में थाना ईको-प्रथम क्षेत्र में रहते हैं।

आरोप है कि वह किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रस्तावित धरने में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों को उकसा रहा था और उनके बीच सरकार विरोधी भ्रामक बातें फैला रहा था। इस मामले की शिकायत थाना ईको-प्रथम में तैनात उप निरीक्षक शिवा पांडेय ने अपनी आख्या के माध्यम से दर्ज कराई थी। जिसे प्रभारी निरीक्षक थाना ईकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर द्वारा आगे अग्रसारित किया गया।

इसके बाद अदालत ने 4 सितंबर को धारा-130 बीएनएसएस के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए छात्र को निर्देश दिया था कि वह कारण स्पष्ट करे कि क्यों न उससे छह माह तक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 लाख रुपये के निजी बंध पत्र के साथ-साथ समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां जो स्थानीय संपन्न एवं सक्षम व्यक्तियों द्वारा निष्पादित हों प्रस्तुत करने के लिए पाबंद किया जाए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि 5 सितंबर 2026 नियत की थी। हालांकि अब पुलिस का कहना है कि जानकारी होने के बाद छात्र को जारी हुए नोटिस उसी दिन वापस ले लिया गया था। इस संबंध में छात्र को भी अवगत करा दिया गया था।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )