ट्रैक्टर-ट्राली से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ट्रैक्टर-ट्राली के पंजीकरण और निर्माण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। ट्राली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग में ट्राली निर्माताओं का पंजीयन कराना होगा और निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन करना होगा सड़कों पर तेजी से दौड़ती ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के कारण अब तक कई जानें जा चुकी हैं। इन हादसों ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया है, तो कई महिलाओं से उनका सुहाग छिन गया। तमाम प्रयासों और कार्रवाई के बावजूद इन दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के पंजीकरण और निर्माण के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब मोटरयान अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, ट्राली निर्माताओं को परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। ट्रॉली निर्माण के लिए दिए गए मानकों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा।
Tractor Trolley New Rules: यूपी में ट्रैक्टर-ट्रॉली के लिए नया नियम, हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, मानकों का पालन जरूरी

ट्रैक्टर-ट्राली से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब ट्रैक्टर-ट्राली के पंजीकरण और निर्माण के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं। ट्राली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग में ट्राली निर्माताओं का पंजीयन कराना होगा और निर्माण के लिए दिए गए मानकों का पालन करना होगा सड़कों पर तेजी से दौड़ती ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के कारण अब तक कई जानें जा चुकी हैं। इन हादसों ने कई बच्चों को अनाथ कर दिया है, तो कई महिलाओं से उनका सुहाग छिन गया। तमाम प्रयासों और कार्रवाई के बावजूद इन दुर्घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के पंजीकरण और निर्माण के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। अब मोटरयान अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटरयान नियमावली-1989 के तहत ट्रैक्टर-ट्रॉली पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, ट्राली निर्माताओं को परिवहन विभाग में पंजीकरण कराना होगा। ट्रॉली निर्माण के लिए दिए गए मानकों का सख्ती से पालन करना आवश्यक होगा।