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आपके लिए वे स्टार हो सकते हैं, मेरे लिए कानून तोड़ने वाले’; विमल विज्ञापन मामले में शाहरुख-अजय पर तुकाराम मुंडे का बयान

महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे इन दिनों अपने रेगुलेटरी ऐक्शन को लेकर सुर्खियों में हैं। इसी बीच उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को लेकर भी बयान दिया है। मुंडे ने बताया कि तीनों कलाकारों को इलायची के विज्ञापन के संबंध में शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक उसका जवाब नहीं दिया गया है।
एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में तुकाराम मुंडे ने कहा कि आम लोगों के लिए भले ही ये तीनों बड़े स्टार हों, लेकिन उनके लिए वे केवल विज्ञापन करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि कानून की नजर में वह उन्हें कानून तोड़ने वालों के रूप में देख रहे हैं और इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। इसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
दरअसल, तीनों अभिनेताओं पर आरोप लगा था कि जिस इलायची का विज्ञापन उन्होंने किया, उसके जरिए विमल पान मसाला का अप्रत्यक्ष प्रचार किया जा रहा था। महाराष्ट्र में यह उत्पाद प्रतिबंधित है। FDA के ग्रेटर मुंबई डिवीजन ने इसी मामले में 11 अगस्त को नोटिस जारी किया था और जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया था।
मामले पर जानकारी देते हुए मुंडे ने कहा कि FDA ने पूरी कार्रवाई कानून के प्रावधानों के तहत की है। उनके मुताबिक, तीनों में से दो कलाकारों ने नोटिस का जवाब दिया, जबकि एक की ओर से कोई जवाब नहीं आया। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस एक्टर ने जवाब नहीं दिया।
मुंडे ने आगे बताया कि जिस मामले में नोटिस का जवाब नहीं मिला है, उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वहीं, नोटिस का जवाब देने वाले दोनों लोगों ने अपनी दलील में कहा कि इसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की है, जिसने उत्पाद बनाया है। मुंडे ने कहा कि दोनों को हियरिंग के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
एक्टरों की दलील से सहमत नहीं तुकाराम मुंडे
तुकाराम मुंडे ने इस दलील को खारिज किया कि किसी उत्पाद के निर्माण की जिम्मेदारी कंपनी की होती है, इसलिए उसके विज्ञापन में शामिल व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस, 2018 का उल्लेख करते हुए कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट में विज्ञापन देने वाले और विज्ञापन करने वाले व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।
उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जिस उत्पाद का विज्ञापन किया जा रहा है, उसके बारे में पूरी सावधानी बरतना उसकी जिम्मेदारी है। मुंडे के मुताबिक, यह कहना सही नहीं है कि विज्ञापन करने वाले व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को केवल नैतिक आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं, क्योंकि उनकी भूमिका एक रेगुलेटर की है।
दिल्ली HC ने PB Agro LLP की याचिका की खारिज
14 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने विमल इलायची के मास्टर लाइसेंस होल्डर PB Agro LLP की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि संबंधित नोटिस मुंबई में FDA की ओर से जारी किए गए थे। अदालत के आदेश के मुताबिक, नोटिस को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र की अदालतें अधिक उपयुक्त मंच हैं।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)