Report By : ICN Network
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की प्रमुख जांच एजेंसी CBCID (Crime Branch – Criminal Investigation Department) का नाम बदलने का अहम फैसला लिया है। गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, अब यह एजेंसी CID (Criminal Investigation Department) के नाम से जानी जाएगी। यह बदलाव जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अपराध अनुसंधान विभाग (CBCID) को अब अपराध अनुसंधान विभाग (CID) के नाम से पहचाना जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद विशेष सचिव राकेश कुमार मालपानी ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह परिवर्तन 16 मार्च 2025 से प्रभावी होगा।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से जांच एजेंसी की पहचान अधिक स्पष्ट और सरल हो जाएगी, जिससे जनता और पुलिसकर्मियों को इसकी भूमिका समझने में आसानी होगी। नाम बदलने से विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। CID का मुख्य कार्य अपराधों की विस्तृत जांच करना, फॉरेंसिक विश्लेषण करना और संगठित अपराधों की तह तक पहुंचना है।
CID राज्य पुलिस विभागों की एक विशेष अपराध शाखा है, जो अपराधों की जांच की जिम्मेदारी निभाती है। यह राज्य पुलिस की एक विशेष इकाई है, जिसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक (DGP) या अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) स्तर का अधिकारी करता है। कुछ राज्यों में CID इकाइयों के लिए अलग-अलग नामों का प्रचलन है। उल्लेखनीय है कि CID की स्थापना 1902 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित भारतीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।