Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के सामान्य तबादलों की समयसीमा समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। शासन द्वारा इस संबंध में अंतिम आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार की तबादला नीति 2024-25 के तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के स्थानांतरण के लिए 30 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। अब उस निर्धारित समयसीमा के समाप्त होने के बाद, सामान्य स्थानांतरण आदेशों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही ट्रांसफर की अनुमति दी जाएगी।
शासन ने यह स्पष्ट किया है कि समयसीमा के बाहर भेजे गए स्थानांतरण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निर्देश निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी चिकित्सा सेवाएं, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और पैरामेडिकल विभागों पर भी समान रूप से लागू होंगे।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायित्व बनाए रखना भी इस फैसले का उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, सभी अधिकारियों को समयबद्ध कार्यवाही करने और निर्धारित नीति के अनुसार ही ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था। अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद कोई भी सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा।