Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने उन खरीदारों के लिए राहत की घोषणा की है जो अवैध और बिना पंजीकरण वाले प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए थे। अब ऐसे खरीदारों को उनका पैसा वापस मिलेगा, बशर्ते उन्होंने रजिस्ट्री के समय रजिस्टर्ड डीलर से ही भुगतान किया हो।
UP RERA ने यह स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं खरीदारों को रिफंड मिलेगा जिन्होंने प्रोजेक्ट के रजिस्टर्ड डीलर के माध्यम से भुगतान किया था। यदि भुगतान सीधे डेवलपर को किया गया है, तो रिफंड की प्रक्रिया में कठिनाई हो सकती है।
रिफंड प्रक्रिया के लिए, खरीदारों को UP RERA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरकर और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करके आवेदन किया जा सकता है।
यह कदम उन खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है जो अवैध प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के बाद फंसे हुए थे। UP RERA की यह पहल उन्हें न्याय दिलाने और उनकी मेहनत की कमाई वापस करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।