Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के चुनिंदा मॉल्स में बीयर और वाइन की खुदरा बिक्री की अनुमति दी जाएगी। जिन मॉल्स में मल्टीप्लेक्स मौजूद हैं, वहां अब कम अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों की दुकानें खोली जा सकेंगी।
इस उद्देश्य के लिए FL-4D श्रेणी का लाइसेंस जारी किया जाएगा, जिसकी वार्षिक फीस 6 लाख रुपये तय की गई है। इससे पहले केवल FL-4C लाइसेंस के जरिए प्रीमियम शराब की दुकानें खोलने की इजाजत थी, जिसकी कीमत 25 लाख रुपये थी। अब नए मॉडल के जरिए कम लागत में व्यापार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
शुरुआत में इस पायलट प्रोजेक्ट को गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आगरा और लखनऊ जैसे जिलों में लागू किया जाएगा। यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो अन्य जिलों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा। हालांकि, सिनेमा हॉल के अंदर शराब बेचने या पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
इसके साथ ही, रेस्तरां के लिए FL-7 (1) श्रेणी के लाइसेंस भी दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक शुल्क 4 लाख रुपये रखी गई है। रेस्तरां मालिकों को जल्द ही बैठक के जरिए पूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि वे इस प्रक्रिया में भाग ले सकें और इसका लाभ उठा सकें।