Report By : ICN Network
उत्तराखंड में 1 अप्रैल 2025 से बिजली दरों में वृद्धि की गई है, जिससे राज्य के उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ गया है। नई दरों के अनुसार, बिजली की कीमतें औसतन 5.62 प्रतिशत तक बढ़ी हैं। बीपीएल और स्नोबाउंड श्रेणी के उपभोक्ताओं की प्रति यूनिट दर में 10 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे उनकी नई दर 1.75 रुपये प्रति यूनिट हो गई है। इसके अलावा, औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरों में 1.34 प्रतिशत और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 0.57 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। छोटे उद्योगों के लिए फिक्स्ड चार्ज में 25 किलोवाट तक ₹10 की वृद्धि की गई है, जबकि 25 किलोवाट से अधिक वाले छोटे उद्योगों के लिए ₹20 की बढ़ोतरी की गई है।
विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में बढ़ती बिजली चोरी पर चिंता जताते हुए, यूपीसीएल (उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) को निर्देश दिया है कि वह बिजली चोरी वाले डिवीजनों और सब डिवीजनों का ऑडिट करे। आयोग ने यूपीसीएल की विजिलेंस टीम को सक्रिय करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हो रही बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन प्लान बनाने का आदेश दिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी चार्ज की वसूली नहीं की जाएगी। आयोग ने अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज की वसूली भी बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को कुछ राहत मिलेगी।
बिजली दरों में वृद्धि और अन्य शुल्कों के बढ़ने से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बिजली खपत की समीक्षा करें और नए दरों के अनुसार अपने बजट की योजना बनाएं। साथ ही, समय पर बिल भुगतान करने पर मिलने वाली छूट का लाभ उठाने के लिए भुगतान समयसीमा का पालन करें।