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भारत ने यातायात नियम सख्त किए: नए 2026 संशोधन के तहत दोहराए जाने वाले अपराधियों के लिए कड़ी कार्रवाई

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Apr 16, 2026 #RTO
India Tightens Traffic Rules: Strict Action for Repeat Offenders Under New 2026 Amendment

बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम: केंद्र सरकार का नया ट्रैफिक नियम संशोधन लागू

केंद्र सरकार ने बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में तीसरा संशोधन लागू किया है। यह नया संशोधन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 20 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा।

संशोधन के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से कोई भी चालक जो एक वर्ष में पाँच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, उसे ‘आदतन उल्लंघनकर्ता’ माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पिछले वर्ष के उल्लंघन अगली अवधि में नहीं जोड़े जाएंगे।

सरकार ने ई-चालान प्रणाली को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर भी जोर दिया है। अब पुलिस अधिकारी या अधिकृत राज्य अधिकारी चालान सीधे या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों के माध्यम से स्वतः चालान भी उत्पन्न हो सकेंगे। फ़िजिकल चालान 15 दिनों के भीतर और ई-चालान 3 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति को पहुंचाना अनिवार्य रहेगा।

चालान प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति को 45 दिनों के भीतर जुर्माना अदा करना होगा या आवश्यक दस्तावेज़ के साथ चुनौती देनी होगी। यदि समय पर चुनौती नहीं दी गई या चुनौती अस्वीकृत हुई, तो व्यक्ति के लिए अगले 30 दिनों में पूर्ण जुर्माना अदा करना अनिवार्य होगा, या 50% जुर्माना जमा कर याचिका दाखिल करनी होगी। यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो चालान स्वीकृत माना जाएगा और अतिरिक्त 15 दिन में पूर्ण जुर्माना देना होगा।

यदि जुर्माना स्वीकृति के बावजूद भी अदा नहीं किया गया, तो व्यक्ति को दैनिक इलेक्ट्रॉनिक सूचनाएं भेजी जाएंगी। इसके अलावा, किसी भी प्रकार की ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से संबंधित आवेदन संसाधित नहीं किए जाएंगे। लंबित मामलों में वाहन या लाइसेंस पर “लेनदेन निषेध” की स्थिति लागू कर दी जाएगी। गंभीर उल्लंघनों में न्यायालय के आदेशानुसार वाहन जब्त करने का अधिकार भी प्राधिकारी रखेंगे।

वहीं, लंबित ई-चालान मामलों को नियमित रूप से क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के माध्यम से समाधान किया जा रहा है। मुंबई के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर जुर्माना अदा करें और यातायात नियमों का पालन करें।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)