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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: किसानों को मिलनी चाहिए आबंटित जमीन का 10% हिस्सा

Report By : ICN Network

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को एक अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण विकास कार्यों के लिए किया गया है, उन्हें 10 प्रतिशत विकसित जमीन का हिस्सा वापस मिलना चाहिए।

नोएडा क्षेत्र में कई साल पहले किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसके बदले उन्हें उचित मुआवजा देने के साथ ही विकसित जमीन में हिस्सेदारी देने का वादा किया गया था। लेकिन समय बीतने के बावजूद यह वादा पूरा नहीं किया गया।

कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि अथॉरिटी किसानों से किया गया वादा निभाए और उन्हें विकसित क्षेत्र में 10% जमीन का हकदार माना जाए। यह आदेश न्याय और पारदर्शिता के सिद्धांतों के अनुरूप है।

इस आदेश से प्रभावित किसान परिवारों को न्याय मिलने की आशा जगी है। उनका कहना है कि वर्षों से वे अपने हक की जमीन के लिए संघर्ष कर रहे थे और अब जाकर उन्हें राहत मिली है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)