वकील के अलावा अगर कोई सफेद रंग की शर्ट और काली पैंट पहनकर रोहिणी कोर्ट परिसर में जाना चाहेगा तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। साथ ही, लिपिकिय स्टाफ को भी सफेद शर्ट व काली पैंट पहनने की मनाही भी की गई है। रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन ने मंगलवार को यह निर्णय लिया।
एसोसिएशन के सचिव प्रदीप खत्री की ओर से इस बारे में सरकुलर जारी किया गया है। सरकुलर में कहा गया है कि किसी भी क्लर्क, वादी और आम जनता न्यायालय परिसर में सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर आने की अनुमति नहीं है।
यह पोशाक अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित है, जो कानूनी बिरादरी की पेशेवर पहचान और गरिमा प्रतीक है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव तहलान ने बताया कि यह निर्णय सुरक्षा कारणों के मद्देनजर लिया गया है।अधिवक्ताओं की पोशाक पहनकर कोई भी असामाजिक तत्व न्यायालय परिसर में प्रवेश कर सकता है। अधिवक्ताओं की पोशाक पहनकर न्यायालय परिसर में बाहरी तत्वों के घुमने की शिकायत मिलती रहती हैं।अधिवक्ताओं के अलावा सफेद शर्ट व काली पैंट पहनने वालों पर नजर रखने के लिए कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ से अनुरोध किया गया है।
बार एसोसिएशन की ओर से भी निगरानी की जाएगी। अधिवक्ता के अलावा कोई सफेद शर्ट व काली पैंट पहनकर न्यायालय परिसर में आता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।