Report By: ICN Network
महाराष्ट्र में संगठित अपराध के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए मुंबई पुलिस ने पहली बार मकोका ऐक्ट (Maharashtra Control of Organised Crime Act) का इस्तेमाल किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
डीसीपी नवनाथ ढवले ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के मार्गदर्शन में की गई। सरकार ने हाल ही में मकोका ऐक्ट में संशोधन कर इसे ड्रग्स तस्करी में शामिल संगठित अपराधियों पर लागू करने का रास्ता खोला था।
7 अगस्त को एएनसी की बांद्रा यूनिट ने छापेमारी में 766 ग्राम एमडी (मेफेड्रॉन) बरामद किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी अपने दो साथियों के साथ मिलकर ड्रग्स की बिक्री और तस्करी कर रहा था। इसी आधार पर तीनों के खिलाफ मकोका एक्ट की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) के तहत केस दर्ज किया गया।
पहले ड्रग्स मामलों में कार्रवाई एनडीपीएस ऐक्ट के तहत होती थी, जिसमें आरोपी अक्सर जमानत पर बाहर आकर फिर से नशे के कारोबार में शामिल हो जाते थे। लेकिन मकोका के लागू होने के बाद यह अब मुश्किल होगा। इस कानून के तहत चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस को 180 दिन का समय मिलता है और दोषियों को न्यूनतम 5 साल की सजा से लेकर फांसी तक का प्रावधान है।
यह कार्रवाई ड्रग्स माफियाओं को कड़ा संदेश माना जा रहा है कि अब संगठित नशा तस्करी के खिलाफ राज्य सरकार और पुलिस दोनों सख्त रवैया अपनाए हुए हैं।